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गैंगेस्टर के तहत पिता-पुत्र की ढ़ाई अरब से अधिक की सम्पत्ति कुर्क

Writer D by Writer D
26/07/2021
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, क्राइम, ख़ास खबर, लखनऊ
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Gangster Act

Gangster Act

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लखनऊ, 26 जुलाई (वार्ता) उत्तर प्रदेश की लखनऊ पुलिस ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत अपराधी पिता-पुत्र की लगभग दो अरब 54 करोड़ 45 लाख 02 हजार 951 रूपये कीमत की सम्पत्ति आज कुर्क कर ली।

पुलिस प्रवक्ता के अनुसार कमिश्नरेट लखनऊ पुलिस ने गिरोह बनाकर अपराध करने वाले मडियांव इलाके के घैला गांव निवासी अजमत अली और उसके पुत्र मोहम्मद इकबाल द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 02 अरब 54 करोड़ 45 लाख 02 हजार 951 रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत आज कुर्क कर लिया गया। इस सम्पत्ति में मेडिकल कॉलेज, मकान आदि शामिल हैं।

गौरतलब है कि 1988 में अपराधी अजमत अली निसार अली के यहां मात्र 1200 रुपये में नौकरी करता था और सरकारी जमीन पर कब्जा एवं अवैध रुप से अर्जित की गई अरबों रुपये की सम्मत्ति का मालिक बन गया।

Tags: crime newsGangster ActLucknow Newsup news
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