उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अहम फैसले में पंचायत चुनाव की ड्यूटी को 30 दिन का मानते हुये कोरोना संक्रमण के कारण मृत शिक्षकों और कर्मचारियों के आश्रितों को 30-30 लाख रूपये के मुआवजे का ऐलान किया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक में योगी सरकार ने चुनाव आयोग की गाइडलाइन में बदलाव कर ड्यूटी पीरियड को 30 दिन माना है, जबकि आमतौर पर यह अवधि तीन दिन की है।
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सरकार पंचायत चुनाव के दौरान मृत शिक्षक या अन्य सरकारी कर्मियों के परिजनो को 30-30 लाख रुपया की आर्थिक सहायता देगी।
अधिकृत सूत्रों ने बताया कि पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने वाले शिक्षक और कर्मचारी की मृत्यु यदि संक्रमण से उबरने के बाद भी एक महीने के भीतर हुयी होगी, उनके परिजन भी मुआवजे की रकम पाने के हकदार होंगे। आश्रित परिवार को आर्थिक मदद का आधार कर्मी की कोविड-19 की पाजिटिव रिपोर्ट को माना जायेगा जिसमें एंटीजेन टेस्ट, आरटीपीसीआर,ब्लड रिपोर्ट अथवा चेस्ट सीटी स्कैन शामिल है।