• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

कन्टेंनमेन्ट जोन के बाहर के क्षेत्रों को खोलने के लिए दिशा-निर्देश जारी : योगी

Desk by Desk
01/09/2020
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, राजनीति, लखनऊ
0
सीएम योगी CM Yogi

सीएम योगी

15
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गयी अनलाॅक-4 गाइडलाइन के अनुसार मंगलवार से कन्टेंनमेन्ट जोन के बाहर के क्षेत्रों में अधिक गतिविधियों को खोलने के लिए दिशा-निर्देश जारी किये गये है।

अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने सोमवार को यहां बताया कि मुख्यमंत्री ने आज केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गयी अनलाॅक-4 गाइडलाइन के अनुसार कल से प्रदेश में कन्टेंनमेन्ट जोन के बाहर के क्षेत्रों में अधिक गतिविधियों को खोलने के लिए दिशा-निर्देश जारी किये गये है। उन्होंने बताया कि सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थान छात्रों एवं सामान्य शैक्षणिक कार्य के लिये आगामी 30 सितम्बर तक बन्द रहेंगे। यद्यपि निम्नलिखित गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति होगी।

राम मंदिर निर्माण पूरा होने से पूर्व इन सात प्रमुख स्थलों पर लगेगी आदमकद मूर्तियां

उन्होंने बताया कि ऑनलाइन/दूरस्थ शिक्षा के लिये अनुमति जारी रहेगी और इन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। आगामी 21 सितम्बर से स्कूलों में टीचिंग तथा नाॅन टीचिंग स्टॉफ को ऑनलाइन शिक्षा/परामर्श सम्बन्धी कार्यो के लिए बुलाया जा सकता है। इसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर पढ़ने वाले क्षेत्रों में कक्षा नौ से 12 तक के विद्यार्थियों को अध्यापकों से मार्ग-दर्शन के लिये स्कूलों में स्वैच्छिक आधार पर जाने की अनुमति होगी।

श्री अवस्थी ने बताया कि राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम अथवा राज्य कौशल विकास मिशनों में अथवा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार में पंजीकृत अल्पकालिक प्रशिक्षण केन्द्रों में कौशल अथवा व्यवसायिक प्रशिक्षण की अनुमति होगी। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय एवं विकास संस्थान, भारतीय उद्यमिता संस्थान, उद्यमिता विकास संस्थान उत्तर प्रदेश और उनके प्रशिक्षण प्रदान करने वालों को भी अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था 21 सितम्बर, 2020 से लागू होगी। इसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी।

यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री मोहसिन रजा कोरोना पॉजिटिव, खुद ट्वीट कर दी जानकारी

उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा-संस्थानों में केवल शोधार्थियों तथा तकनीकी एवं व्यवसायिक प्रोग्रामों जिनमें प्रयोगशाला सम्बन्धी कार्यों की आवश्यकता पड़ती हो से सम्बन्धित परास्नातक के छात्रों को अनुमति होगी। लेकिन ऐसा कोविड-19 के मद्देनजर परिस्थितियों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में उच्च-शिक्षा विभाग और गृह-मंत्रालय के मध्य विचार-विमर्श के उपरान्त ही होगा।

श्री अवस्थी ने बताया कि सात सितम्बर से मैट्रो-रेल को चरण-बद्ध तरीके से चलाया जाएगा। 21 सितम्बर से समस्त सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, साँस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों को (अधिकतम 100 व्यक्ति) शुरू करने की अनुमति होगी। जिनमें फेस-मॉस्क का प्रयोग, सोशल-डिस्टेन्सिंग का अनुपालन तथा थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने सेनेटाइजर की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। शादी-विवाह सम्बन्धी समारोह में अधिकतम 30 व्यक्ति और अन्तिम-सँस्कार में अधिकतम 20 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति 20 सितम्बर तक जारी रहेगी इसके बाद अधिकतम 100 व्यक्तियों की सीमा लागू होगी। समस्त सिनेमा-हॉल, तरण-ताल, मनोरंजन-पार्क, थिएटर, सभागार और इस प्रकार के अन्य स्थान बन्द रहेंगे यद्यपि ओपेन एयर-थियेटरों को 21 सितम्बर से शुरू करने की अनुमति होगी।

लॉकडाउन के चलते लगे झटके से उबरने के लिए ऑटो सेक्टर ने की धमाकेदार वापसी की योजना

श्री अवस्थी ने बताया कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रुग्णता अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे, सिवाय ऐसी परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिये बाहर निकलना जरूरी हो, घरों के अन्दर ही रहेंगे। आरोग्य-सेतु ऐप शुरूआती संक्रमण के खतरे को पहचानने और संक्रमण के विरूद्ध व्यक्ति एवं समुदाय को सुरक्षा प्रदान करता है। कार्यालयों एवं कार्यस्थलों पर समस्त कर्मचारियों/कार्मिकों को संक्रमण से बचाव के लिये अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए।

उन्होंने बताया कि प्रत्येक शुक्रवार रात दस बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक कतिपय प्रतिबन्धों के साथ व्यवस्था लागू रहेगी।

Tags: 24ghante online.comUnlock 4Unlock 4 Guidelines releasedUttar Pradeshअनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारीअनलॉक-4अनलॉक4उत्तर प्रदेश
Previous Post

प्रदेश में जंगल राज के हालात है : लल्लू

Next Post

मैदान में हारा हुआ फिर से जीत सकता है, मन से हारा हुआ कभी जीत नहीं सकता

Desk

Desk

Related Posts

Potato Pinwheel
Main Slider

घर आएं गेस्ट के लिए झटपट बनाएं चटपटे पोटेटो पिनवील

19/07/2026
chutney
Main Slider

इसका जायका खाने में लगाएगा स्वाद का तड़का, देखें रेसिपी

19/07/2026
Eyebrows
Main Slider

आइब्रो को घनी बनाने के लिए अपनाएं ये उपाय

19/07/2026
Gold Facial
Main Slider

खुद से ही करें ये फेशियल, बच जाएगा पार्लर का खर्चा

19/07/2026
Mukhyamantri Shikshak Suraksha Cashless Medical Scheme turns out to be a boon
उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री शिक्षक सुरक्षा कैशलेस चिकित्सा योजना बनी वरदान, मात्र 10 दिनों में 142 शिक्षकों को मिला लाभ

18/07/2026
Next Post

मैदान में हारा हुआ फिर से जीत सकता है, मन से हारा हुआ कभी जीत नहीं सकता

यह भी पढ़ें

Iran-Israel Tension

‘सभी भारतीय तुरंत लेबनान छोड़ दें’, ईरान-इजरायल तनाव के बीच भारत की एडवाइजरी

01/08/2024
medicine क्यूआर code

सरकार दवाओ में लगा रही क्यूआर कोड, जाने कौन सी दवा असली है या नकली

16/07/2020
arrested

पांच गांजा तस्कर गिरफ्तार, छह लाख नकदी बरामद

08/02/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version