• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

सीएम योगी को SC से राहत, भड़काऊ भाषण में मुकदमा चलाने से किया इंकार

Writer D by Writer D
26/08/2022
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, राष्ट्रीय, लखनऊ
0
Inheritance

cm yogi

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति देने से मना कर दिया। राज्य सरकार ने मई 2017 में इस आधार पर अनुमति से मना कर दिया था कि मुकदमे में सबूत नाकाफी हैं।

2018 में इलाहाबाद हाई कोर्ट भी इसे सही ठहरा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि चुनावी लोकतंत्र में असली ताकत मतदाताओं के पास होती है। वोटर ही पार्टियों और उम्मीदवारों का फैसला करते हैं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर दंगा मामले में उनके कथित भाषण की फिर से जांच की मांग वाली एक याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस एसी शर्मा ने याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा था कि उसने पाया कि उत्तर पुलिस की ओर से की गई जांच और आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाने के राज्य सरकार के फैसले में कोई विसंगति नहीं थी।

नवंबर 2008 में दायर याचिका में दावा किया गया था कि योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) उस दंगे के लिए जिम्मेदार थे जो उनके कथित भाषण से हो गया था। मोहम्मद असद हयात और परवेज ने याचिका दायर की थी। दंगे में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। हयात गवाह थे और परवेज ने मामले के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

सीएम योगी के OSD की सड़क हादसे में मौत, पत्नी की हालत गंभीर

वहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा था जिसमें आदित्यनाथ (CM Yogi) और अन्य को मामले में अभियोजन का सामना करने से राहत दी गई थी। 27 जनवरी, 2007 को दो समुदायों के सदस्यों के बीच टकराव के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। योगी आदित्यनाथ उस समय गोरखपुर के सांसद थे और उनके ऊपर कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने एफआईआर हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दर्ज की थी।

Tags: cm yogidelhi newsLucknow NewsSupreme Courtup newsYogi News
Previous Post

रात को खाना खा कर सोया पूरा परिवार, सुबह उठे ही नहीं

Next Post

नेपाल ने गोरखा जवानों की भर्ती पर लगाई रोक, जानें पूरा मामला

Writer D

Writer D

Related Posts

Vijay
क्राइम

एक्टर से नेता बने विजय की रैली में भगदड़, बच्चों सहित 31 लोगों की मौत

27/09/2025
CM Dhami inaugurated the holy stick yatra
Main Slider

पवित्र छड़ी यात्रा धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं हमारी सनातन संस्कृति की व्यापकता का जीवंत प्रमाण है- मुख्यमंत्री

27/09/2025
CM Yogi
Main Slider

‘आई लव मोहम्मद’ की आड़ में अराजकता करने वालों को ‘चंड-मुंड’ की तरह रौंदने का होगा कार्यः योगी

27/09/2025
BSF
क्राइम

भारत ने दिखाई मानवता, बॉर्डर पार कर आए पाकिस्तानी नागरिक को भेजा वापस

27/09/2025
Ram Mandir
उत्तर प्रदेश

इस दिन राम मंदिर में होगा भव्य ध्वजारोहण, पांच लाख से ज़्यादा श्रद्धालु होंगे शामिल

27/09/2025
Next Post
Gorkha

नेपाल ने गोरखा जवानों की भर्ती पर लगाई रोक, जानें पूरा मामला

यह भी पढ़ें

paneer toast

विकेंड पर बनाएं पनीर टोस्ट, बच्चे हो जाएंगे खुश

12/08/2023

स्मृति ईरानी ने सीएम योगी से की शिष्टाचार भेंट, इन मुद्दों पर हुई चर्चा

09/05/2022
kashmiri keshar

Man Ki Baat: पीएम मोदी ने मन की बात में की कश्मीरी केसर की चर्चा

27/12/2020
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version